परिचय
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो छोटे और सीमांत किसानों को उनकी वृद्धावस्था में वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत, पात्र किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद हर महीने पेंशन दी जाती है।
योजना की विशेषताएँ
- पेंशन लाभ: 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने ₹3000 की पेंशन।
- योगदान: 18 से 40 वर्ष की आयु के किसानों को उनकी उम्र के अनुसार ₹55 से ₹200 तक मासिक योगदान करना होता है।
- सरकार द्वारा समान योगदान: जितनी राशि किसान योगदान करते हैं, उतनी ही राशि सरकार भी उनके पेंशन खाते में जमा करती है।
- लाभार्थी: छोटे और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि है।
- नामांकन प्रक्रिया: ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पंजीकरण किया जा सकता है।
- निकासी: 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद, लाभार्थी को हर महीने ₹3000 की पेंशन दी जाएगी।
- प्री-मेच्योर निकासी: यदि कोई लाभार्थी 60 वर्ष की आयु से पहले योजना छोड़ना चाहता है, तो उसे उसके द्वारा जमा की गई राशि ब्याज सहित वापस कर दी जाएगी।
- नॉमिनी सुविधा: लाभार्थी की मृत्यु होने पर उसके जीवनसाथी को पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा।
- डिजिटल पेंशन सिस्टम: यह योजना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिससे पेंशन भुगतान को पारदर्शी बनाया गया है।
- निःशुल्क पंजीकरण: कोई भी किसान कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर मुफ्त में पंजीकरण कर सकता है।
पात्रता और आवश्यक दस्तावेज
पात्रता
- भारत का नागरिक होना चाहिए।
- आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- किसान के पास 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
- EPFO, NPS, ESIC आदि सरकारी पेंशन योजनाओं से जुड़ा नहीं होना चाहिए।
- इनकम टैक्स का भुगतान न करने वाला किसान होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र
पंजीकरण प्रक्रिया
ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- “Apply Now” पर क्लिक करें।
- आधार नंबर और अन्य विवरण भरें।
- अपना बैंक विवरण दर्ज करें।
- पंजीकरण पूरा करने के लिए फॉर्म सबमिट करें।
CSC केंद्र के माध्यम से पंजीकरण
- नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।
- आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें।
- ऑपरेटर आपके डेटा को ऑनलाइन अपलोड करेगा।
- आपकी पहली किस्त जमा करने के बाद, आपको एक पेंशन कार्ड दिया जाएगा।
योगदान तालिका (मासिक)
आयु (वर्ष) | मासिक योगदान |
---|---|
18 | ₹55 |
20 | ₹65 |
25 | ₹90 |
30 | ₹110 |
35 | ₹150 |
40 | ₹200 |
योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी
- लाभार्थी की मृत्यु पर: यदि किसान की मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले होती है, तो उसके जीवनसाथी को योजना में शामिल रहने की अनुमति दी जाएगी या संचित राशि को नामांकित व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा।
- योजना का फंड: यह योजना PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority) द्वारा संचालित है।
- कर लाभ: इस योजना में योगदान करने पर कर में छूट मिलती है।
- योजना छोड़ने की सुविधा: अगर लाभार्थी 60 वर्ष की आयु से पहले योजना छोड़ता है, तो उसे उसका संचित योगदान ब्याज सहित वापस मिल जाएगा।
PM-KMY के लाभ
- वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा: वृद्धावस्था में स्थिर आय स्रोत मिलता है।
- सरकार का समर्थन: इस योजना में सरकार योगदान देती है, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिलता है।
- आसान नामांकन प्रक्रिया: नामांकन के लिए केवल आधार कार्ड और बैंक खाता आवश्यक है।
- कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं: किसानों को पंजीकरण के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ता है।
- सरल निकासी प्रक्रिया: 60 वर्ष के बाद पेंशन सीधे बैंक खाते में जमा होती है।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पेंशन योजना है, जो उन्हें वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना सरल, पारदर्शी और डिजिटल माध्यम से संचालित की जाती है, जिससे अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिल सके। यदि आप एक छोटे किसान हैं, तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए जल्द ही पंजीकरण करें।
English Version
Introduction
Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana (PM-KMY) is a social security scheme launched by the Government of India to provide financial assistance to small and marginal farmers during their old age. Under this scheme, eligible farmers receive a pension of ₹3000 per month after attaining the age of 60 years.
Features of the Scheme
- Pension Benefit: Monthly pension of ₹3000 after 60 years of age.
- Contribution: Farmers aged 18-40 years contribute ₹55 to ₹200 per month based on their age.
- Government Matching Contribution: The government contributes an equal amount to the farmer’s pension account.
- Eligibility: Small and marginal farmers with up to 2 hectares of land.
- Enrollment Process: Both online and offline registration available.
- Premature Exit: Farmers can exit before 60 years and receive their contribution with interest.
- Nominee Facility: In case of death, 50% pension is given to the spouse.
- Digital Pension System: The scheme operates on a transparent digital platform.
- Free Registration: Farmers can register for free at Common Service Centers (CSCs).
