परिचय:
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) भारत सरकार द्वारा 18 फरवरी 2016 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों से होने वाले फसल नुकसान के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है।
उद्देश्य:
- किसानों को फसल नुकसान से बचाने के लिए बीमा कवरेज प्रदान करना।
- किसानों की आय को स्थिर रखना और कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना।
- खाद्य सुरक्षा और फसल उत्पादन में स्थिरता बनाए रखना।
योजना के लाभ:
- प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि, कीट संक्रमण आदि से सुरक्षा।
- न्यूनतम प्रीमियम दर: खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5%, और व्यावसायिक/बागवानी फसलों के लिए 5%।
- बीमा राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है।
- यह योजना किसानों के लिए स्वैच्छिक है और बैंकिंग संस्थाओं के माध्यम से लागू की जाती है।
पात्रता:
- सभी किसान (स्वयं के खेत वाले और पट्टे पर खेती करने वाले) इस योजना के लिए पात्र हैं।
- जिन किसानों ने कृषि ऋण लिया है, उनके लिए यह योजना अनिवार्य है।
आवेदन प्रक्रिया:
- ऑनलाइन आवेदन:
- किसान PMFBY पोर्टल (https://pmfby.gov.in/) पर आवेदन कर सकते हैं।
- आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, और भूमि रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है।
- ऑफलाइन आवेदन:
- किसान स्थानीय कृषि कार्यालय, बैंक या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से संपर्क कर सकते हैं।
जरूरी दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक की कॉपी
- भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र या पट्टे की जानकारी
- फसल बुआई प्रमाण पत्र
क्लेम प्रक्रिया:
- फसल नुकसान की सूचना: किसान को स्थानीय कृषि विभाग को सूचना देनी होगी।
- क्षति मूल्यांकन: बीमा कंपनियां और सरकार द्वारा क्षति का मूल्यांकन किया जाता है।
- दावा निपटान: बीमा राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जमा की जाती है।
PMFBY हेल्पलाइन नंबर:
- हेल्पलाइन नंबर: 1800-180-1111
- ईमेल: help.pmfby@gov.in
